पेसा कानून का लाभ प्रदेश के सभी आदिवासियों को नहीं मिलेगा।"
पेसा कानून का फायदा मात्र ८९ विकास खंडों में,शेष मध्यप्रदेश के आदिवासी इस कानून के लाभ से वंचित रहेंगे । इसका एकमात्र इलाज है, शेष मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल जिला एवं विकास खंडों को मध्यप्रदेश सरकार चिन्हित कर नये जिलों की घोषणा की तरह आदिवासी बहुल क्षेत्रों को पांचवी अनुसूची के अंतर्गत अधिसूचित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित करें तभी मप्र के शेष आदिवासियों को पेसा कानून का लाभ मिल पाएगा ।-गुलजार सिंह मरकाम (रा.अ.क्रांति जनशक्ति पार्टी)
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